ई रिक्शा चलाने वालों के लिए आया ये बड़ा नियम, अब ये लोग नहीं चला सकेंगे ई-रिक्शा

लखनऊ: ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में एक अगस्त से बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. इसके अलावा छह से सात साल पुराने ऐसे ई-रिक्शा जिनका न तो आरटीओ कार्यालय में टैक्स ही जमा किया है और न ही फिटनेस है, उन्हें अभियान चलाकर बंद करने की कार्रवाई की जाएगी. बुधवार को ई-रिक्शा डीलर्स के साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें साफ तौर पर डीलर्स को निर्देश दिया गया कि परिवहन विभाग के सभी नियमों का पालन करें. जिस एरिया का ट्रेड उनके पास है, उसी एरिया में अपनी दुकान खोलें. किसी अन्य स्थान पर अपना व्यवसाय ना करें, साथ ही एक ही ट्रेड पर कई दुकान नहीं चलाएं.नाबालिग ड्राइवर रखने वाले मालिकों पर होगी कार्रवाई.ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में बुधवार को आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप पंकज, परिवहन विभाग के अधिकारियों और ई-रिक्शा डीलर्स के बीच ई रिक्शा संचालन को लेकर बैठक हुई. इस दौरान आरटीओ संदीप पंकज ने ई-रिक्शा डीलर्स को सख्त तौर पर निर्देश दिए कि वे जिस एरिया का ट्रेड सर्टिफिकेट लें अपना व्यवसाय उसी एरिया में करें. किसी अन्य एरिया में दुकान न खोलें. इसके अलावा बैठक में यह भी तय हुआ कि आगामी एक अगस्त से ऐसे ई-रिक्शा जो सड़क पर संचालित हो रहे हैं लेकिन उनका नहीं टैक्स जमा है और न ही फिटनेस है, अभियान चलाकर उन्हें बंद किया जाएगा.

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