दिल्ली: कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही राहत भरी खबर आई है. कोर्ट सोमवार को एक आदेश में सभी राज्यों केंद्र-शासित प्रदेशों को बिना समय गंवाए कोविड-19 मृतकों की वजह से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एमआर शाह न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा कि अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने या फिर उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने शिकायत निवारण समिति को दावेदारों के आवेदन पर 4 हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार पर राज्य एसडीआरएफ के खाते से व्यक्तिगत जमा खातों में रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर पीठ ने संबंधित रुपए को दो दिनों के भीतर एसडीआरएफ खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है.