वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद में आज फिर होगा सर्वे

नई दिल्ली: कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में आज फिर 3 बजे सर्वे होगा। कल हंगामे के बीच मस्जिद परिसर में पहले दिन का सर्व पूरा हुआ था। यहां पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति पहले ही स्थानीय अदालत के फैसले का विरोध करने की घोषणा कर चुकी है।

 

ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंध समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने शनिवार (30 अप्रैल) को कहा था कि किसी को भी मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और समिति न्यायिक निर्णय का विरोध करने के लिए परिणाम भुगतने के लिए तैयार है।

वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत रवि कुमार दिवाकर ने 26 अप्रैल को काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और अन्य स्थानों पर ईद के बाद और 10 मई से पहले श्रृंगार गौरी मंदिर के अधिवक्ता आयुक्त द्वारा वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। गैर-मुसलमानों के लिए मस्जिद में प्रवेश प्रतिबंधित है और फोटोग्राफी प्रतिबंधित है।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पूरे सर्वे में तीन से चार दिन लगने की उम्मीद है, इस दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटो भी खींची जाएगी। कोर्ट ने आगे आदेश दिया है कि मस्जिद के दोनों बेसमेंट का भी सर्वे किया जाएगा। एक तहखाने की चाबी जिला प्रशासन के पास होती है, जबकि मस्जिद की प्रबंध समिति दूसरे तहखाने की चाबी रखती है।

जिला प्रशासन को डर है कि इंतेजामिया समिति के निरंतर प्रतिरोध से अस्थिर स्थिति पैदा हो सकती है, खासकर जब से वे एक तहखाने की चाबी रखते हैं। हालांकि, समिति ने आश्वासन दिया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से सर्वेक्षण का विरोध करेंगे।

श्रृंगार गौरी पूजा का वर्तमान मामला 8 अप्रैल, 2021 का है, जब दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और अन्य ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी में दैनिक पूजा और अनुष्ठान करने की अनुमति की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने विरोधियों को मूर्तियों को कोई नुकसान पहुंचाने से रोकने की भी मांग की थी।

वाराणसी सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट ने तब परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था और लखनऊ में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती देगा। यह इस आधार पर था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अयोध्या फैसले में कहा था कि किसी अन्य पूजा स्थल की स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और फिर भी दीवानी न्यायाधीश ने एएसआई को यह पता लगाने का आदेश दिया कि क्या मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है।

काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद (मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा निर्मित) दो मंदिरों को लेकर एक लंबा विवाद रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ताओं ने यह घोषणा करने की मांग की कि मस्जिद हिंदुओं की भूमि पर है। दूसरी ओर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने याचिका का विरोध किया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा गया है कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार के साथ (जो वीडियोग्राफी सर्वेक्षण और निरीक्षण करेंगे) एक सहयोगी संबंधित पक्षों के साथ कार्यवाही के दौरान उपस्थित रह सकता है। सुरक्षा कारणों से ज्ञानवापी परिसर को होर्डिंग से ढक दिया गया है और परिसर के चारों ओर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

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