किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार सजा के बिंदु पर स्पेशल कोर्ट का फैसला आज

किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

सजा के बिंदु पर स्पेशल कोर्ट का फैसला आज

सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को किशोरी से दुष्कर्म समेत अन्य आरोपो से जुड़े सात साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी महताब को दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय किया है।
कोतवाली देहात थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी के भाई ने 15 मार्च साल 2019 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वादी ने स्थानीय कोतवाली के एक गांव के रहने वाले आरोपी महताब के खिलाफ अपनी 15 वर्षीय बहन के साथ दुष्कर्म करने व सम्बन्ध बनाने की वजह से उसके गर्भवती हो जाने समेत अन्य आरोपो में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह केस साबित करने में सफल रहे।अदालत ने आरोपी महताब को मामले में दोषी मानते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत ने मामले मे सजा पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया है।

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