
जौनपुर में लगा धारा 163
जौनपुर/ब्यूरो प्रमुख अरुण कुमार दुबे नैमिष टुडे
जौनपुर जिला मजिस्ट्रेट डा0 दिनेश चन्द्र ने अवगत कराया है कि जनपद में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं तथा आगामी पर्व 21 अप्रैल 2025 को ईस्टर मन्डे, 29 अप्रैल 2025 को बुद्व पुर्णिमा और ईदुज्जुहा (बकरीद) को शान्तिमय वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों एवं उनके कार्यकलापों से शान्तिभंग होने की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।
जिसके दृष्टिगत जनपद जौनपुर की सीमा के अर्न्तगत लोक प्रशान्ति एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 163 की अर्न्तगत धारा 163 के अर्न्तगत निषेधाज्ञा जारी किया गया है।