उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में कूटरचित दस्तावेज लगाने के मामले में प्रभावी विवेचना न करने पर दारोगा राजेश यादव को एसपी ने निलंबित कर दिया है। एसपी ने उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैंदारोगा राजेश यादव सिंघम के नाम से मशहूर रहा है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने पृथमदृष्टया विवेचना में घोर लापरवाही बरतने, कर्तव्यपालन में लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में हसायन थाने के उप निरीक्षक राजेश यादव को निलंबित कर दिया है। एसपी की कार्रवाई से पुलिस विभाग में खलबली मच गई है।
यह है मामला
पुलिस आरक्षी भर्ती 2018 में हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव धूबई निवासी आसिफ अली बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस भर्ती के नोडल अधिकारी ने शैलेंद्र कुमार वाजपेयी की ओर से इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच में सामने आया था कि आरोपित आसिफ अली बेग ने कूटरचित हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की अंकतालिका में 10 वर्ष आयु कम दर्शाकर तैयार कराई थीं। इस संबंध में 19 अक्टूबर 2021 को थाना हसायन में धारा 420, 467, 468, 471 में पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे के विवेचना उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव द्वारा की जा रही थी। विवेचक ने जांच से संबंधित मूल अभिलेख और सत्यापित अभिलेखों को विवेचना में शामिल नहीं किया। अभियुक्त आसिफ अली बेग को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया।