लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु पैम्पलेट, पोस्टर, आदि के मुद्रण के संबंध में दिशा निर्देश जारी

 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन पैम्पलेट, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127क के उपबंधों द्वारा किया गया विनियमित

किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुंद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से किया जाएगा उल्लेख

 

प्रिंटिंग प्रेसो से मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर भेजी जाएंगी मुद्रित प्रतियाँ, धारा 127 (क) के प्रवधानों व आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही

विष्णु सिकरवार
आगरा। रविवार को अपर जिलाधिकारी (नगर)/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के माध्यम से अवगत कराया गया है कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु जारी दिशा निर्देश पुस्तिका” निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार संग्रह (जनवरी, 2024)” पुस्तिका के अनुलग्नक घ 02 पर आयोग के पत्र दो सितम्बर, 1994 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन पैम्पलेट, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया गया है, जिसके अनुसार आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा होतें ही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तीन दिनों के अन्दर उक्त घोषणा के संबंध में जनपद के सभी मुद्रणालयों को सूचित किया जाएगा।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि उपर्युक्त धारा 127 (क) के तहत विशेष रूप से अनुदेश दिये गये हैं कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुंद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेसो से धारा 127 क(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियों (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजने को कहा जाएगा। धारा 127 (क) के प्रवधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी (नगर)/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया है कि निर्वाचन प्रचार सामग्री मुद्रण हेतु आयोग द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देश को निर्धारित समय सीमा के अन्दर जनपद के सभी मुद्रणालयों एवं संबन्धित अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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