दीपावली के त्योहार पर हरित आतिशबाजी की दुकानों हेतु डीसीपी सिटी श्री सूरज राय ने जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश

 

शहर में हरित आतिशबाजी हेतु कोठी मीना बाजार, जीआईसी मैदान, कंपनी गार्डन सहित कुल 09 स्थानों पर किए जाएंगे 294 अस्थाई लाइसेंस निर्गत

पुलिस उपायुक्त (नगर) कार्यालय से दो फोटो, आधार कार्ड एवं प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय से जारी दस हजार की ड्राफ्ट रसीद के साथ प्राप्त कर सकते हैं आवेदन

प्रतिसार निरीक्षक, कार्यालय,पुलिस लाइन में जमा किए जाएंगे आवेदन

विष्णु सिकरवार
आगरा। बुधवार को पुलिस उपायुक्त नगर सूरज कुमार राय ने अवगत कराया है कि इस वर्ष दीपावली का त्यौहार दिनांक 12.11.23 को परम्परागत रूप से मनाया जायेगा। जिसमें अस्थायी हरित आतिशबाजी की दुकानों हेतु अल्पकालिक अवधि के लिये अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस दिनांक 10.11.23 से 14.11.23 की अवधि के लिये जारी किये जायेंगे। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि जन सुरक्षा के दृष्टिगत इस वर्ष खुले स्थलों का चयन किया गया है, जिनका विवरण थानावार निम्नवत् है।
थाना क्षेत्र शाहगंज हेतु स्थल कोठी मीना बाजार का खाली मैदान में 80, थाना लोहामण्डी हेतु जी०आई०सी० का खाली मैदान में 25, थाना सिकन्दरा क्षेत्र के सेक्टर 11 व 12 का पार्क में 50, थाना रकाबगंज क्षेत्र के बैप्टिस्ट हायर सेकेन्ड्री स्कूल का खाली मैदान साई की तकिया में 10,थाना सदर में,कम्पनी गार्डन का खाली मैदान में 17, थाना सिकंदरा के रुनकता तालाब किनारे 12, थाना न्यू आगरा के,बाईपास रोड अब्बू लाला की दरगाह का खाली मैदान में 10, थाना सदर बाजार के शक्ति नगर, खाली मैदान में 10,तथा एत्माददौला हेतु मेहताबाग पार्किंग के सामने खुले मैदान में 80,कुल 294 लाइसेंस हेतु दुकाने आवंटित किये जाने हैं। इन स्थलों पर अस्थाई लाइसेंस जारी करने हेतु इच्छुक व्यक्ति से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।
पुलिस उपायुक्त (नगर) ने आगे यह भी अवगत कराया है कि उक्त हेतु शर्ते यथा- आवेदन की धरोहर धनराशि रू0 10 हजार निहित की गयी, आवेदक रू0 10 हजार के बैंक ड्राफ्ट तैयार कराकर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट, आगरा के कार्यालय में जमा करेगें। आवेदक को अपने साथ 02 फोटो, आधार कार्ड एंव प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन, आगरा से जारी रू0 10 हजार ड्राफ्ट रसीद अपने साथ लाना होगा, तदोपरान्त ही आवेदक को आवेदन पुलिस उपायुक्त नगर कार्यालय से दिया जायेगा। आवेदक आवंटन हेतु अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.23 से दिनांक 05.11.23 तक 10.00 बजे से सांय 04ः00 बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस उपायुक्त नगर, कमिश्नरेट आगरा के वाचक कार्यालय में जमा कर सकेगा। हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु एक आवेदक केवल एक हो स्थल के लिये आवेदन करेगा। एक से अधिक आवेदन करने पर उसके समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। स्थल पर आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में दिनांक 07.11.23 की प्रातः 10 बजे अस्थायी हरित आतिशबाजी के लाइसेंस का आवंटन लौटरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। अस्थायी हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु स्वीकृत आवेदक को आवंटन होने पर दुकान का साईज 10×10 फुट के स्वयं के आधार पर करना होगा, जिसका पूर्ण खर्चा आवेदक द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा मानक पूर्ण किये जायेंगे। पूर्व में बकायेदार आवेदक को वर्तमान में कोई आवंटन नहीं किया जायेगा। यदि बकायेदार अपनी समस्त बकाया धनराशि दिनांक 01.11.23 तक जमा कर आवेदन कर सकता है। आवंटित स्थल का निर्धारित किराया आवेदक को आवंटन उपरान्त संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। आवंटित दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 10 फुट सुनिश्चित की जायेगी। स्थल के आवंटन उपरान्त दुकानों के चिन्हीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। आवंटी द्वारा उक्त स्थल की मुख्य अग्निशमन अधिकारी से एन0ओ0सी0 स्वयं प्राप्त करनी होगी। आवंटित स्थल पर आवश्यक विद्युत, अग्निशमन, पर्किंग का कार्य आवंटी द्वारा स्वयं सुनिश्चित कराया जायेगा, खुले विद्युत तार नही होने चाहिए। किसी भी समय पर अनुज्ञप्ति परिसर दुकान में विस्फोटक/आतिशबाजी की मात्रा यथा विनिर्मित आतिशबाजी वर्ग 7 प्रभाग 2 उप प्रभाग-2 (पटाखे आदि) 50 किलोग्राम तथा वर्ग 7 प्रभाग 2 उपप्रभा 1 की (फलझण्डी आदि) 50 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी। दुकानों की संख्या में आवश्कतानुसार कम व ज्यादा की जा सकती है। आवंटी को लाइसेस में दी गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुमति की शर्त का उल्लघन करने पर अस्थायी लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा। आवंटी द्वारा आतिशबाजी का विक्रय दिनांक 14.11.23 के उपरान्त नहीं किया जायेगा। दिनांक 14.11.23 के उपरान्त उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। दुकान आवंटन का समस्त अधिकार आवंटन समिति में निहित होगा। जिस व्यक्ति को दुकान का आवंटन किया जायेगा, उसी के द्वारा स्थल पर दुकानें लगायी जायेगी। यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दुकानें लगायी जाती है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अतिशबाजी विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी। आवंटी आवंटित दुकान में कम से कम दो-दो बाल्टी पानी व रेत से भरी हुई रखेगा। शान्ति व्यवस्थाहित में प्रदत्त अनुमति किसी भी समय बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकती है। आवेदक केवल यह अनुमन्य ब्राण्ड (सूची संलग्न) बेचेगी। इसके अतरिक्त यदि कोई अध्यतन आदेश/निर्देश प्राप्त होते है तो इसके अनुरूप अस्थायी लाइसेंस निर्गत किये जायेगे तथा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-12-2020 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 23.07.2021 के अधीन प्रदेश के अन्तर्गत हरित पटाखों का विक्रय एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपयोग अनुमन्य किया गया है।

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