बिना लाइसेंस के कटीली चौकी क्षेत्र में हो रहा ब्याज का अवैध कारोबार 10 से 15 परसेंट मोटा ब्याज लेकर गरीबों का शोषण कर रहे साहूकार

बिना लाइसेंस के कटीली चौकी क्षेत्र में हो रहा ब्याज का अवैध कारोबार

10 से 15 परसेंट मोटा ब्याज लेकर गरीबों का शोषण कर रहे साहूकार

एलिया (सीतापुर)–गरीबों का शोषण ना हो साहूकार के मोटे ब्याज से तंग होकर आत्महत्या जैसी घटनाये न हो जिसको लेकर सरकार के द्वारा मनमानी कर मोटा ब्याज वसूल रहे साहूकारों कि साहूकारी प्रथा को बंद कर दिया गया था परंतु थाना क्षेत्र के कटीली चौकी क्षेत्र में साहूकारी प्रथा आज भी संचालित हो रही है यहां गरीबों को निशाना बनाते हुए मोटा ब्याज वसूल कर ब्याज के काले कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
निजी रूप से ब्याज पर पैसा बांटने के काम के लिए लाइसेंस जरूरी होता है लाइव ला रिपोर्ट के अनुसार ब्याज का धंधा करने के लिए मनी लैंडिंग एक्ट के तहत सरकारी संस्था से लाइसेंस लेना पड़ता है वहीं इससे इतर ब्याज पर रकम बांटने का धंधा गैरकानूनी होता है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार ब्याज बांटने वाले के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है की सरकार की इतनी शक्ति के बावजूद भी पुलिस चौकी क्षेत्र में साहूकारों के बुलंद हौसलों के चलते बड़े पैमाने पर ब्याज का काला कारोबार फल फूल रहा है जिससे क्षेत्र के लोगों को ब्याज के नाम पर मोटी कीमत चुकानी पड़ती है क्षेत्र के एक संभ्रांत व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया की क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कई लोगों के द्वारा ब्याज का अवैध कारोबार करते हुए 10 से 15 परसेंट का मोटा ब्याज वसूला जा रहा है किसी भी सूरत में कर्ज लिए गए व्यक्ति के द्वारा समय से पैसा ना दे पाने पर मारपीट गाली गलौज और अन्य घटनाएं भी होती रहती है ऐसी स्थिति में कई व्यक्ति पलायन को भी मजबूर हुए हैं।
क्षेत्रवासी विनय सिंह ,सूरज, प्रकाश, अर्जुन आदि ने बताया की क्षेत्र में ब्याज का धंधा खूब फल फूल रहा है कई लोगों से ब्याज के नाम पर मोटी रकम वसूलते हुए उन्हें भुखमरी का शिकार बनाया जा रहा है 10 से 15 परसेंट का मोटा ब्याज वसूल कर उनके खेतों व मकान को गिरवी व बेचने को मजबूर किया जा रहा है
क्षेत्रीय लोगों ने जिलाधिकारी सीतापुर से क्षेत्र में ब्याज के नाम पर लोगों का शोषण करने वाले लोगों को चिन्हित कर इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की है।
मामले को लेकर एडीएम सीतापुर से बात की गई तो उन्होंने बताया इस तरह के प्रकरण की कोई जानकारी नहीं मिली है यदि ऐसा है तो प्रकरण की जांच करवाई जाएगी और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी किसी भी सूरत में जिस व्यक्ति को कर्ज़ दिया गया है, उस व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर सकता उस व्यक्ति को गाली नहीं दे सकता अगर कर्ज़ देने वाला इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है तो वह एक अपराध कर रहा है और इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
जब भी कर्ज़ की वसूली करने वाला इस तरह का अपराध करें तब तत्काल संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को इस बात की लिखित मे सूचना देना चाहिए और पीड़ित को ब्याज के नाम पर प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए।

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