पराधिक कृत्यों से अर्जित एक करोड़ चार लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त
नैमिष टुडे
अभिषेक शुक्ला
सीतापुर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महमूदाबाद पुलिस द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी भूमि अनुमानित कीमत 1,04,00,000/- (एक करोड़ चार लाख रूपए) को थाना महमूदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/23 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल कीमत एक करोड़ चार लाख रूपए (1,04,00,000/- रूपए) आंकी गयी है।
अभियुक्त डेविड अस्थाना उर्फ सोनू प्रभाकर पुत्र ब्रजचन्द्र अस्थाना उर्फ मुरली उर्फ ब्रजनाथ अस्थाना निवासी ए 6/12 शुलभ सरगम अपार्टमेंट के पीछे जानकीपुरम जनपद लखनऊ में अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी हैं। अभियुक्त डेविड उपरोक्त अपनी आपराधिक गैंग का गैंग लीडर है एवम् अन्य अभियुक्त इसके सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्त डेविड उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना सदरपुर पर मु0अ0सं0 401/22 धारा 295/420/153Aभादवि व 3/5 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्पपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 व मु0अ0सं0 403/22 धारा 147/148/332/353/419/420/467/468/471 भादवि व 7 CLA ACT पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा आमजनमानस को भ्रमित कर ईश्वरीभय में डालकर धर्म परिवर्तन कराने जैसा अपराधिक कृत्य करता है। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। अभियुक्त के पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान जमीनें खरीदीं जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त डेविड उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश निर्गत किया।
जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त डेविड उपरोक्त की निम्न संपत्तियों को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।