ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को आरबीआई ने दी चेतावनी, करना होगा इन नियमों का पालन

Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल के वर्षों में डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से ओटीपी और सीवीवी जैसी गोपनीय बैंकिंग जानकारियां किसी के साथ भी साझा नहीं करने को कहा है. आरबीआई ने सोमवार को बैंकिंग धोखाधड़ी पर एक पुस्तिका जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी है.

 

मेहनत का पैसा उड़ा रहे धोखेबाज

आरबीआई ने बताया कि धोखेबाज आम लोगों की मेहनत से कमाये पैसे को उड़ाने के नए-नए तरीके आजमा रहे हैं. लिहाजा लोगों को खासी सतर्कता बरतने की जरूरत है. इसके मुताबिक, वित्तीय प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी का हिस्सा बनने वाले नए लोग इस जालसाजी की गिरफ्त में जल्दी आ जाते हैं.

 

शेयर न करें ओटीपी और सीवीवी

रिजर्व बैंक की पुस्तिका में वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तौर-तरीकों का ब्यौरा देने के साथ ही उनसे बचने के तरीके भी सुझाए गए हैं. इसके मुताबिक, लोग कभी भी वित्तीय लेनदेन के दौरान ओटीपी और सीवीवी की जानकारी किसी के साथ साझा न करें.

 

धोखाधड़ी की चपेट में आ सकते हैं लोग

केंद्रीय बैंक ने धोखाधड़ी की शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर तैयार इस पुस्तिका में कहा है कि जाने-अनजाने में अपने लेनदेन के दौरान गोपनीय जानकारी देने से लोग आसानी से वित्तीय धोखाधड़ी की चपेट में आ जाते हैं.

 

शेयर न करें डिटेल्स

इससे बचने के लिए जरूरी है कि लोग किसी को भी अपने बैंक कार्ड का सीवीवी या डिजिटल लेनदेन के समय जारी होने वाले ओटीपी की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों तक से भी साझा नहीं करने का सुझाव दिया है.

 

लोगों को हो जाना चाहिए सतर्क

रिजर्व बैंक के मुताबिक, बैंक अधिकारी, वित्तीय संस्थान, आरबीआई या दूसरे निकाय कभी भी अपने ग्राहकों से गोपनीय जानकारियां नहीं मांगते हैं और अगर कोई ऐसा करता है तो लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए.

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