मोहित सोनकर हत्याकांड में मुख्य आरोपी की जमानत खारिज कोतवाली देहात थाने के जनऊपुर गांव से जुड़ा मामला सह अभियुक्त रामकुमार को जिला जज कोर्ट ने दी राहत

मोहित सोनकर हत्याकांड में मुख्य आरोपी की जमानत खारिज

कोतवाली देहात थाने के जनऊपुर गांव से जुड़ा मामला

सह अभियुक्त रामकुमार को जिला जज कोर्ट ने दी राहत

सुलतानपुर। मोहित सोनकर हत्याकांड में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में नामजद आरोपी दीपक सोनकर उर्फ भोलू व रामकुमार की जमानत अर्जी पर बहस हुई। अदालत ने उभय पक्षो को सुनने के पश्चात सह अभियुक्त रामकुमार उर्फ रामस्वारथ का घटना में कोई अहम किरदार नहीं मानते हुए जमानत सशर्त मंजूर कर ली है,वहीं मुख्य आरोपी दीपक सोनकर की जमानत उसके अपराध की गम्भीरता व उसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री देखते हुए खारिज कर दिया है।
कोतवाली देहात थाने के जनऊपुर गांव के रहने वाली शारदा देवी ने गत पांच मार्च की घटना बताते हुए अपने पुत्र मोहित सोनकर की हत्या व अन्य लोगो को गम्भीर चोट पहुचाने के आरोप में स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं अगले पक्ष से भी गुलाब सोनकर ने भी हत्या सहित अन्य धाराओं में क्रास मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत ने आरोपी दीपक की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है,जबकि एक आरोपी को राहत दिया है।

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