
किशोरी के अपहरण व धमकी के आरोपी की जमानत खारिज
सुलतानपुर। किशोरी के अपहरण व धमकी के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत में आरोपी विशाल धुरिया की जमानत अर्जी पर बहस हुई। स्पेशल जज ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
कोतवाली देहात थाने के एक गांव के रहने वाले वादी मुकदमा ने गत पांच अगस्त की घटना बताते हुए अज्ञात के खिलाफ स्थानीय थाने में अपनी 14 साल की पुत्री के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के दौरान पीड़िता किशोरी की बरामदगी हुई तो उसने लम्भुआ थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी विशाल धुरिया का नाम सामने लाया और पुलिस की जांच मे आरोपी के जरिये किशोरी के अपहरण व धमकी समेत अन्य आरोप की पुष्टि हुई। मामले मे आरोपी विशाल धुरिया ने कुछ दिनों पूर्व अग्रिम जमानत याचिका पेश किया था,जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी विशाल धुरिया की नियमित जमानत अर्जी भी खारिज कर दिया है।