
पिता-पुत्र की हत्या में दो आरोपी दोषी करार
सजा के बिंदु पर जिला जज कोर्ट का फैसला आज
सुलतानपुर। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने सोमवार को पिता-पुत्र की हत्या सहित अन्य आरोपो से जुड़े करीब सोलह साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी बृजेश वर्मा व शैलेंद्र उर्फ रिंकू को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय किया है।
जयसिंहपुर थाने के कारेबन गांव के रहने वाले तत्कालीन ग्राम प्रधान शिवशंकर सिंह ने तीन मार्च साल 2010 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वादी ने अपने गांव के रहने वाले हरिनारायन सिंह व उनके पुत्र संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान हत्या में पूर्व प्रधान की ही साजिश पाई गई और पुलिस ने शिवशंकर सिंह,बृजेश वर्मा व शैलेंद्र उर्फ रिंकू सहित चार लोगों को आरोपी बनाया। दौरान ट्रायल दो आरोपियो की मृत्यु हो चुकी है, जबकि सेवतरी-बालीपुर निवासी आरोपी बृजेश वर्मा व नथईपुर-बरसोमी निवासी आरोपी शैलेंद्र उर्फ रिंकू के खिलाफ ट्रायल पूरा हुआ। जिन्हें अदालत ने दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। मामले में दोषियो की सजा पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया गया है।