हेल्थ बीमा कम्पनी को देनी होगी सात लाख की क्षतिपूर्ति जिला उपभोक्ता फोरम ने पीड़िता परिवार के पक्ष में सुनाया फैसला

हेल्थ बीमा कम्पनी को देनी होगी सात लाख की क्षतिपूर्ति

जिला उपभोक्ता फोरम ने पीड़िता परिवार के पक्ष में सुनाया फैसला

सुलतानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिवादी के पक्ष में 6.93 लाख रुपए चिकित्सीय क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। वहीं फोरम ने मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए सात हजार रुपये भी अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली नगर के लाल डिग्गी चौराहा-सिविल लाइन के वर्तमान निवासी व बस्ती जिले के स्थायी निवासी परिवादी वीरेंद्र प्रताप वर्मा व उनके पुत्र विश्व राज वर्मा के आरोप के मुताबिक उन्होंने 23 अगस्त साल 2022 को निवा बूपा बीमा कम्पनी से स्वास्थ्य बीमा कराया था। आरोप के मुताबिक परिवादी के परिवार के लोग बीमार हुए तो उनके इलाज में जो खर्चा लगा उसकी भरपाई बीमा कम्पनी ने सारे कागजात उपलब्ध कराने के बाद भी नहीं किया। जिसके बाद परिवादी ने अधिवक्ता *दिनेश कुमार वर्मा* के माध्यम से उपभोक्ता फोरम की शरण ली। उपभोक्ता फोरम ने मामले मे बीमा कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए एक माह के भीतर क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।

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