दर्जन भर हमला आरोपियो को मिली अग्रिम जमानत जिला जज सुनील कुमार की अदालत से आरोपियो को मिली बड़ी राहत

दर्जन भर हमला आरोपियो को मिली अग्रिम जमानत

जिला जज सुनील कुमार की अदालत से आरोपियो को मिली बड़ी राहत

सुलतानपुर। जानलेवा हमले सहित अन्य आरोप से जुड़े मामले में कुल 12 आरोपियो की तरफ से पेश अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में बुधवार को बहस हुई। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने आरोपियो की अग्रिम जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उनकी अर्जी सशर्त मंजूर कर लिया है।
कादीपुर कोतवाली के एक गांव के रहने वाले वादी मुकदमा राजाराम तिवारी ने 15 फरवरी साल 2022 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली के रहने वाले आरोपी अमर बहादुर सिंह,अखिलेश सिंह,अखंड प्रताप सिंह,कृष्ण चन्द्र सिंह,धर्मेंद्र सिंह,राजेश सिंह,अंकुर सिंह,मनीष सिंह,अनुराग उपाध्याय एवं करौंदीकला थाने के रहने वाले आरोपी सोनू सिंह,चन्द्र प्रकाश दूबे व सत्य नारायण उपाध्याय के खिलाफ कोतवाली कादीपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के आरोप के मुताबिक आरोपियो ने उन पर जानलेवा हमला किया एवं नगदी भी छीन लिया। मामले में 12 आरोपियो की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी पेश की गई थी। बचाव पक्ष के *अधिवक्ता रणजीत सिंह ‘त्रिसुंडी’* के तर्कों से सहमत होते हुए जिला जज की अदालत ने आरोपियो की अर्जी को सशर्त स्वीकार कर लिया है।

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