UP बोर्ड परीक्षा व त्योहारों को देखते हुए शहर में धारा 163 लागू, रात्रि 10 बजे के बाद DJ साउंड और आतिशबाजी पर रोक

कानपुर- उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से आदेश जारी करते हुए शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। जिसके अंतर्गत किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों, मांगलिक कार्यक्रमों और आगामी त्योहारों के मद्देनजर रात्रि 10 बजे के बाद तेज DJ साउंड और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गयी है। यह आदेश 18 फरवरी से शुरू होकर 18 अप्रैल तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आज मंगलवार को यह जानकारी अपर पुलिस आयुक्त हरीश चन्दर ने दी। आपको बता दें कि UP बोर्ड परीक्षाओं और आने वाले त्योहारों होली, रमजान का महीना, शिवरात्रि और ईद उल फितर समेत तमाम त्योहार महत्वपूर्ण है। ऐसे में पुलिस ने तत्काल शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। जिसके अंतर्गत शहर में किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक लोग एक साथ नहीं एकत्रित हो सकते हैं। यह नियम जनसभा, नुक्कड़ नाटक, जुलूस,जनसभा जैसे कार्यक्रमों को बिना अनुमति आयोजित नहीं करेगा।

हालांकि शादी ब्याह और शव यात्रा में यह नियम लागू नहीं रहेगा। शादियों का सीजन है। ऐसे में रात्रि 10 बजे के बाद आतिशबाजी और तेज साउंड पर भी रोक लगा दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की दूरी तक पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें:- केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने ईईपीसी इंडिया के 54वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को किया संबोधित, कहा- भारत निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए बना रहा रणनीति

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नमस्कार,नैमिष टुडे न्यूज़पेपर में आपका स्वागत है,यहाँ आपको हमेसा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे 9415969423 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें