सकरन सीतापुर , सकरन प्रधान संतोषी देवी के वित्तीय अधिकार हुए बहाल 

सकरन सीतापुर , सकरन प्रधान संतोषी देवी के वित्तीय अधिकार हुए बहाल 

चार माह से सीज थे ग्राम पंचायत के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार

नैमिष टुडे संवाददाता 

विकास मिश्रा 

सकरन (सीतापुर) उच्चन्यायालय ने सीज किए गए सकरन प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार बहाल किए जाने के आदेश दिए है न्यायालय द्वारा आदेश की कांपी सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को भेज दी गई है |

विकास खंड की ग्राम पंचायत सकरन की महिला प्रधान सन्तोषी देवी यादव द्वारा वर्ष 2016 से 2021 तक हैंड पम्प रिबोर,मरम्मत,ह्यूमपाइप आदि के नाम पर 64 लाख 71 हजार 97 रूपये फर्जी तरीके से निकाल लिए गए थे ग्रामीण रामचन्द्र द्वारा इसकी शिकायत सीएम से लगाकर डीएम तक की गई थी मामले की जांच डीएम ने डीपीआरओ निरीश चन्द्र शाहू से करवाई थी जांच में सरकारी धन के दुरूपयोग का मामला सही पाए जाने पर जिलाधिकरी अभिषेक आनंद ने प्रधान सन्तोषी देवी यादव सचिव अर्पित गुप्ता से निकाली गई धनराशि को रिकवरी किए जाने के आदेश दिए थे उसके बाद रिकवरी व कोई कार्यवाई न होने पर ग्रामीण रामचन्द्र ने उच्चन्यायालय लखनऊ में रिट दायर की थी 17 मार्च को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को जिलाधिकारी ने सीज कर दिया था वित्तीय अधिकार सीज होने के बाद प्रधान सन्तोषी देवी यादव ने भी उच्चन्यायालय की शरण लेते हुए अधिकार बहाली की याचना की थी 13 जून को उच्चन्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने आदेश संख्या 8273 पर प्रतिबंधित किए गए प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को बहाल करने के आदेश दिए है प्रकरण की अंतिम जांच यथावत प्रचलित रहेगी न्यायालय ने आदेश की कांपी जिलाधिकारी, मुख्यविकास अधिकारी,उपजिलाधिकारी,जिला विकास अधिकारी,पंचायत राज अधिकारी,जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,सहायक विकास अधिकारी,शाखा प्रवंधक यूपी ग्रामीण बैंक,प्रधान व शिकायत कर्ता रामचन्द्र यादव को भेज दी है वित्तीय अधिकार बहाल होने से चार माह से बंद पडे ग्राम पंचायत के विकास कार्य शुरू हो सकेंगे |

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