राष्ट्रीय पेंशन योजना/नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को तब वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जब वे सक्रिय रूप से सेवानिवृत्ति के बाद निवेश अवधि के दौरान असाधारण कर लाभ अर्जित नहीं करते हैं। जब इसे पहली बार जनवरी 2004 में शुरू किया गया था, तब यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला था। हालांकि, 2009 में, अनिवासी भारतीयों सहित भारत के सभी नागरिकों को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया था। आज, कोई भी भारतीय नागरिक, भारत के किसी भी हिस्से या दुनिया के बाकी हिस्सों में रह रहा हो और उसकी उम्र 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच हो तो वह इस योजना में निवेश कर सकता है।
एनपीएस को पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो निवेशकों को मानसिक सुकून और पारदर्शिता देता है। इस योजना में या तो छोटे नियमित भुगतान के माध्यम से या एकमुश्त राशि के माध्यम से निवेश करना काफी सरल है। हालांकि, इसमें एक शर्त यह है कि लॉक-इन अवधि निवेश के 5 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु जो भी पहले हो, तक रहती है। योजना से समय से पहले निकासी की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है।