
एसडीएम कार कुर्क करने का आदेश वापस लिया हाई कोर्ट के आदेश के बाद सिविल जज ने बदला फैसला नवाब सिंह कुर्क होटल के मामले
ऋषभ दुबे नैमिष टुडे
कन्नौज में एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक घटना कार्यक्रम में सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योत्सना यादव ने एसडीएम तिर्वा की सरकारी कार्य की कुर्की का आदेश वापस ले लिया हाई कोर्ट के आदेश के प्रस्तुतीकरण के बाद लिया गया।
मामला रेप आरोपी और गैंगस्टर नवाब सिंह यादव के होटल चंदन की कुर्की से जुड़ा है दिसंबर में प्रशासन द्वारा वोटर के ऊपर किया गया था हांलकि नवाब सिंह यादव के वकीलों का दावा है कि सिविल जज ने 18 सितंबर को ही होटल की कुर्की पर रोक लगा दी थी इसी मामले में सिविल जज ने 24 दिसंबर को होटल कर्क मुक्त करने का आदेश दिया न्यायालय की आवामानना मानते हुए सिविल जेल में 6 फरवरी को एसडीएम तिर्वा की सरकारी कर कुर्क करने के आदेश जारी किया था लेकिन जब प्रशासन ने हाई कोर्ट का 5 फरवरी का आदेश प्रस्तुत किया तो सिविल जज ने अपना आगे वापस ले लिया
उन्होंने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट ने आदेश 39 नियम दो A सीपीसी को शीघ्र निर्णीत करने का आदेश दिया जिसके अनुपालन में उनकी 6 फरवरी की कार्रवाई स्थगित की गई इस घटनाक्रम में न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और उच्च न्यायालय के निर्देशों को महत्व रेखांकित किया है।