
गुंडा एक्ट के तहत हर्रैया पुलिस की कार्रवाई, प्रेम प्रकाश वर्मा को नोटिस जारी
पुलिस रिपोर्ट पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मांगा जवाब, जिला बदर की कार्रवाई की भी हो सकती है नौबत!
19 अगस्त 2026 को हर्रैया पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की थी कार्रवाई?
आपराधिक गतिविधियों से संबंधित पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एडीएम न्यायालय ने जारी किया नोटिस?
-निर्धारित समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे बढ़ सकती है जिला बदर की प्रक्रिया?
नैमिष टुडे /सवाददाता /अशोक मिश्र
बस्ती। जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक बस्ती ओमवीर सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत।
हर्रैया पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सहसरांव, थाना हर्रैया निवासी प्रेम प्रकाश वर्मा पुत्र राम टहल वर्मा को अपर जिला मजिस्ट्रेट बस्ती के न्यायालय से नोटिस जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हर्रैया पुलिस ने 19 अगस्त 2026 को प्रेम प्रकाश वर्मा के विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट भेजी थी।
पुलिस रिपोर्ट में संबंधित व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति और दर्ज मुकदमों का उल्लेख किया गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी कर संबंधित व्यक्ति से जवाब तलब किया है।
नोटिस के माध्यम से प्रेम प्रकाश वर्मा को निर्देशित किया गया है कि वह निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर पुलिस रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों एवं आरोपों के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
यह कार्रवाई प्रशासनिक एवं वैधानिक प्रक्रिया के तहत की जा रही है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
गौरतलब है कि गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत नोटिस जारी होना दंडात्मक कार्रवाई की कड़ी है। सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जायेगी। अपराधिक कृत को दृष्टिगत रखते हुए वैधानिक शर्तें पूरी करते हुए जिला बदर जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।
हर्रैया पुलिस क्षेत्र में अन्य ऐसे व्यक्तियों को भी चिह्नित कर रही है, जिनके विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों के आधार पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है।
पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।