अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कठोर कारावास एफटीसी कोर्ट ने दोषी पर लगाया 15 हजार रूपए का अर्थदंड

अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सात साल का कठोर कारावास

एफटीसी कोर्ट ने दोषी पर लगाया 15 हजार रूपए का अर्थदंड

सुलतानपुर। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने मंगलवार को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप से जुड़े करीब 15 साल पुराने मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश यादव ने मामले के दोषी इलियास को सात साल के कठोर कारावास व 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के एक गांव के रहने वाली पीड़िता किशोरी की माँ ने 10 अप्रैल साल 2011 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी इलियास के खिलाफ अपनी 15 साल की पुत्री का अपहरण करने के आरोप में अमेठी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान दुष्कर्म के आरोप की भी पुष्टि हुई। मामले में पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म समेत अन्य धाराएं लगाकर चार्जशीट पेश किया था। मामले का ट्रायल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चला। मामले में शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराकर कड़ी सजा से दण्डित किए जाने की मांग किया। अदालत ने मामले में आरोपी इलियास को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई और उसे सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।

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