पिता-पुत्र की हत्या में दोषियो को आजीवन कारावास जिला जज ने दोनों दोषियो पर लगाया 1.70 लाख का अर्थदंड

पिता-पुत्र की हत्या में दोषियो को आजीवन कारावास

जिला जज ने दोनों दोषियो पर लगाया 1.70 लाख का अर्थदंड

सुलतानपुर। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने पिता-पुत्र की हत्या सहित अन्य आरोपो से जुड़े करीब सोलह साल पुराने मामले में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए अभियुक्तों की सजा पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी बृजेश वर्मा व शैलेंद्र गोस्वामी उर्फ रिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 85 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से डेढ़ लाख रुपए मृतक के परिजनों को देने का फैसला सुनाया है।
जयसिंहपुर थाने के कारेबन गांव के रहने वाले तत्कालीन ग्राम प्रधान शिवशंकर सिंह ने तीन मार्च साल 2010 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने अपने गांव के रहने वाले हरिनारायन सिंह व उनके पुत्र संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान हत्या में पूर्व प्रधान शिवशंकर सिंह की साजिश पाई गई और पुलिस ने कारेबन निवासी शिवशंकर सिंह,बृजेश वर्मा निवासी बालिपुर मजरे सेवतरी एवं वरसोमा-नथईपुर निवासी शैलेंद्र गोस्वामी उर्फ रिंकू व जितेंद्र गोस्वामी उर्फ राजू को आरोपी बनाया। ट्रायल के दौरान तत्कालीन प्रधान शिवशंकर सिंह व जितेंद्र गोस्वामी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि आरोपी बृजेश वर्मा व शैलेंद्र गोस्वामी के खिलाफ ट्रायल पूरा हुआ। जिन्हें अदालत ने दोषी मानते हुए एक दिन पूर्व जेल भेजने का आदेश दिया था। मामले में दोषियो को जेल से तलब कर मंगलवार को उनकी सजा पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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