
पूर्व नपं अध्यक्ष का रिहाई आदेश कोर्ट ने किया जारी
एक ही दिन में डीएम-एसपी की जमानत सत्यापन कार्यवाही पूरी
सुलतानपुर। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में पूर्व नपं अध्यक्ष चन्द्रमा देवी की सशर्त नियमित जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद एक दिन पूर्व उनकी तरफ से ट्रायल कोर्ट में जमानतनामा पेश किया गया था,जिसका बगैर सत्यापन हुए ट्रायल कोर्ट ने अस्थायी रिहाई आदेश जारी करने से मना कर दिया था। फिलहाल मंगलवार को ही डीएम-एसपी की तरफ से होने वाले उनके जमानतदार व अभिलेखो के सत्यापन की कार्रवाई कुछ ही घण्टो में पूरी कर कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी गई। जिसके बाद एसीजेएम भव्या श्रीवास्तव की अदालत ने चन्द्रमा देवी का रिहाई आदेश जारी किया। वहीं मामले में चन्द्रमा देवी की तरफ अपने खिलाफ जारी की गई कार्यवाही को रोकने के सम्बंध में तीन दिन पूर्व दी गई अर्जी पर बल देने से मना कर दिया गया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय किया है।
अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू ने तत्कालीन नपं अध्यक्ष चंद्रमा देवी व कस्बे के ही रहने वाले आरोपी लल्लू प्रसाद सोनी,उनके भाई लालजी सोनी,पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ अनुचित लाभ पाने के इरादे से नगर पंचायत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराने समेत अन्य आरोप लगाए है। एसीजेएम की अदालत में यह मामला लम्बित चल रहा है। मामले मे चन्द्रमा देवी जेल जाने के बाद जमानत पा चुकी है,जबकि मामले से जुड़े शेष चार आरोपी अब भी गैरहाजिर चल रहे है।