
पूर्व नपं अध्यक्ष की अस्थायी रिहाई अर्जी ट्रायल कोर्ट से निरस्त
एसीजेएम कोर्ट ने डीएम-एसपी को बेलबांड सत्यापन का दिया आदेश
सेशन जज राकेश पाण्डेय की अदालत ने जमानत अर्जी सशर्त किया है मंजूर
सुलतानपुर। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चन्द्रमा देवी की नियमित जमानत अर्जी पर सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश पाण्डेय की अदालत में बहस हुई। सेशन जज ने उभय पक्षो को सुनने के पश्चात जेल गई चन्द्रमा देवी की जमानत अर्जी चार शर्ते लगाते हुए मंजूर कर लिया है। अदालत ने 50 हजार जमानत धनराशि का एक जमानतनामा व निजी मुचलका दाखिल करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चन्द्रमा देवी की तरफ से एसीजेएम भव्या श्रीवास्तव की अदालत में जमानतनामा पेश किया गया और उसका सत्यापन नहीं हो जाने तक अस्थायी रिहाई आदेश जारी करने की मांग की गई। फिलहाल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी अर्जी को निरस्त करते हुए अस्थायी रिहाई करने से इनकार कर दिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानतदार व उसके अभिलेख के सत्यापन के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर को निर्देशित किया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश से चन्द्रमा देवी को सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी रिहाई लटकी हुई है। वहीं मूल पत्रावली में उनकी तरफ से पेश की गई अर्जी पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि पूर्व से ही नियत है।
अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू ने तत्कालीन नपं अध्यक्ष चंद्रमा देवी व कस्बे के ही रहने वाले आरोपी लल्लू प्रसाद सोनी,उनके भाई लालजी सोनी,पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ अनुचित लाभ पाने के इरादे से नगर पंचायत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराने समेत अन्य आरोप लगाए है। एसीजेएम की अदालत में यह मामला लम्बित चल रहा है। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट सहित अन्य कार्रवाई जारी की गई थी। चन्द्रमा देवी इस मामले में गत 26 मार्च को सरेंडर करने के बाद जेल जा चुकी है। जेल जाने के बाद उनकी तबियत बिगड़ने की वजह से उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कालेज में शिफ्ट किया गया था। मामले से जुड़े शेष चारो आरोपी सगे भाई अब भी गैरहाजिर चल रहे है। परिवादी के अधिवक्ता ने चारों आरोपियो की गिरफ्तारी व उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई जारी करने के लिए अर्जी दिया है। ट्रायल कोर्ट ने मूल पत्रावली में सुनवाई के लिए 17 अप्रैल एवं चन्द्रमा देवी की तरफ से पेश की गई दूसरी अर्जी पर सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है।