प्रयागराज: फेसबुक पर कोर्ट-जजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, हाईकोर्ट ने पुलिस को 16 मार्च तक गिरफ्तारी का आदेश दिया

प्रयागराज: फेसबुक पर कोर्ट-जजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, हाईकोर्ट ने पुलिस को 16 मार्च तक गिरफ्तारी का आदेश दिया

प्रयागराज। सोशल मीडिया पर न्यायालय और जजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने वाले एक युवक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कैंट थाने में दर्ज मामले में आरोपी को 16 मार्च तक ट्रेस कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है।

फेसबुक अकाउंट ‘अश्वनी अंबेडकर मूलनिवासी’ के जरिए देश की अदालत और न्यायाधीशों के बारे में अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस आयुक्त को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

कैंट थाना प्रभारी विनय कुमार शुक्ला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर आरोपी की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। इसमें साइबर सेल की मदद ली जा रही है ताकि फेसबुक अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति की सही पहचान की जा सके।

पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों को गंभीर अपराध माना जाता है। आरोपी की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर पूरी प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत न्यायपालिका और अदालतों की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है और किसी भी प्रकार की अभद्रता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह मामला सोशल मीडिया पर अभद्रता और न्यायपालिका की गरिमा से जुड़े कानूनों के तहतprecedent बन सकता है।

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