इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म पीड़िता आरक्षी का बयान दर्ज एफटीसी प्रथम की कोर्ट में 30 मार्च को पीड़िता से होगी जिरह

इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म पीड़िता आरक्षी का बयान दर्ज

एफटीसी प्रथम की कोर्ट में 30 मार्च को पीड़िता से होगी जिरह

सुलतानपुर। महिला सिपाही से दुष्कर्म के मुकदमे में एफटीसी प्रथम जज राकेश यादव की अदालत में बुधवार को पीड़िता आरक्षी की गवाही के लिए तारीख नियत रही। मामले में हाजिर हुई पीड़िता सिपाही ने अपना मुख्य बयान दर्ज कराया,फिलहाल उनकी जिरह नहीं हो सकी। अदालत ने मामले में पीड़िता की जिरह के लिए 30 मार्च की तारीख तय किया है।
कोतवाली नगर में महिला आरक्षी ने 14 जुलाई 2022 को इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ यौन शोषण समेत अन्य आरोपो में मुकदमा दर्ज कराया था,जिसमे इंस्पेक्टर नीशू तोमर की तरफ से पेश उन्मोचन अर्जी अदालत ने पूर्व में खारिज करते हुए उन्हें चार्ज पर सुनवाई के लिए तलब किया था। आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ चार्ज की कार्यवाही पूरी होने के बाद अदालत ने पीड़िता को गवाही के देने के लिए तलब किया था,लेकिन लम्बे समय से पीड़िता के नहीं आने से कार्यवाही बाधित चल रही थी। बुधवार को पीड़िता की तरफ से पैरवी कर रहे निजी अधिवक्ता संतोष पांडेय व शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा ने उनका मुख्य बयान दर्ज कराया। फिलहाल उनकी जिरह की कार्यवाही अभी शेष रह गई है,जिसके लिए अगली तारीख तय की गई है।

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