प्रधान के घर बमबारी केस में 18 को सुनवाई करेगी बोर्ड पुलिस की रिपोर्ट पर बचाव पक्ष ने उठाया सवाल

प्रधान के घर बमबारी केस में 18 को सुनवाई करेगी बोर्ड

पुलिस की रिपोर्ट पर बचाव पक्ष ने उठाया सवाल

सुलतानपुर प्रधान के घर पर हुई बमबारी के आरोप से जुड़े मामले में पूर्व प्रधान की तरफ से अपने पुत्र को अवयस्क बताते हुए किशोर न्याय बोर्ड में पेश की गई सरेंडर अर्जी पर शुक्रवार को पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता बृजेश पांडेय ने थाने से आई रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए विवेचक के जरिए सही तथ्य छिपाने व अदालत को गुमराह करने पर कार्यवाही की मांग किया। किशोर न्याय बोर्ड के चेयरमैन अविनाश चंद्र गौतम की अदालत ने मामले में सरेंडर अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय किया है।
कोतवाली देहात थाने के जुड़ारा गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान अनिल मिश्रा ने गत मंगलवार रात की घटना बताते हुए अपने लोहरामऊ स्थित घर पर बम से हमला करने समेत अन्य आरोप में स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में उन्होंने एक पूर्व प्रधान के पुत्र समेत अन्य को नामजद किया है एवं कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्व प्रधान ने अपने अवयस्क पुत्र को बेकसूर बताते हुए उसकी नामजदगी को बिल्कुल गलत होने का दावा किया है। पूर्व प्रधान के मुताबिक उनके पुत्र का हाथ टूटे होने की वजह से कई दिनों से प्लास्टर बंधा हुआ है, उन्होंने राजनैतिक विद्वेष की वजह से जनता की झूठी हमदर्दी पाने के लिए एवं उनके पुत्र का कैरियर बर्बाद करने के इरादे से गलत नामजदगी करने का आरोप लगाया है,पूर्व प्रधान ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग किया है। पूर्व प्रधान ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी अपने पुत्र को मौजूद नहीं होने की बात कही है। मामले में पूर्व प्रधान के अवयस्क पुत्र की तरफ से पेश की गई सरेंडर अर्जी पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश किया। जिसमें एसआई रमेश चंद्र ने पूर्व प्रधान के पुत्र की तरफ से अपना पक्ष नहीं रखने एवं किशोर होने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने का कथन किया है और रिपोर्ट में किशोर को नामित व वांछित भी दर्शाया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बगैर सही साक्ष्यों का संकलन किए एवं किशोर होने का साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराने के बाद भी झूठी व सरसरी तौर पर तैयार की गई रिपोर्ट पेश करने का तर्क अदालत में पेश किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सही रिपोर्ट पेश करने की मांग रखते हुए गलत रिपोर्ट भेजने वाले विवेचक के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी किया। अदालत ने मामले में सरेंडर अर्जी व अन्य पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया है।

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