विकास कार्यों में अनियमितता के संबंध में ग्राम पंचायत रामनगर प्रथम को डीपीआरओ ने नोटिस किया जारी

विकास कार्यों में अनियमितता के संबंध में ग्राम पंचायत रामनगर प्रथम को डीपीआरओ ने नोटिस किया जारी

सुल्तानपुर। जिला पंचायत राज अधिकारी सुल्तानपुर अभिषेक शुक्ला ने ग्राम पंचायत रामनगर प्रथम विकासखंड धनपतगंज जनपद सुलतानपुर में कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता की बार-बार शिकायत मिलने पर ग्राम पंचायत रामनगर प्रथम का स्थलीय निरीक्षण किया जिसमें अनियमिताएं पाई गई। डीपीआरओ द्वारा 3 फरवरी 2026 को पंचायत सचिव रवि सिंह को नोटिस जारी करते हुए ग्राम पंचायत रामनगर प्रथम के प्रधान को विभिन्न बिंदुओं पर स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देशित किया। स्थलीय निरीक्षण के पूर्व लिखित रूप में राज्य/ केंद्रीय वित्त एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनांतर्गत वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 एवं 2026 में कराए गए समस्त विकास कार्यों से संबंधित मूल अभिलेख/ पत्रावलियों (कार्यवार एवं वर्षवार सूची, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, आवेदन पत्र, तकनीकी अधिकारी की आख्या, एस्टीमेट/प्राक्कलन, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रपत्र, कार्य योजना/ बैठक कार्यवाही रजिस्टर, बिल/ वाउचर कोटेशन कैश बुक, एम बी, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, अद्यतन बैंक स्टेटमेंट, स्टाक पंजिका, जन्म व मृत्यु और विवाह का रजिस्टर पंचायत के कोष का बही खाता, निरीक्षण रजिस्टर, कर्मचारियों का स्थापना रजिस्टर, पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तक (ऑर्डर बुक) सदस्यों की उपस्थिति का रजिस्टर एवं अद्यतन परिवार रजिस्टर आदि को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन स्थलीय निरीक्षण में प्रधान द्वारा कोई अभिलेख, पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। डी पी आर ओ ने अपने पत्र में लिखा है कि स्थलीय सत्यापन के समय ग्राम पंचायत रामनगर प्रथम के पंचायत भवन पर गंदगी पाई गई एवं पंचायत भवन में फर्नीचर अलमारी उपलब्ध नहीं पाई गई। पंचायत भवन के अंदर ठेलिया रखा हुआ था जिससे प्रतीत होता है कि पंचायत भवन का संचालन सचिवालय के रूप में नहीं किया जा रहा है और शासन स्तर से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मुहैया हो रहा है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत रामनगर प्रथम प्रियासॉफ्ट रिपोर्ट का परीक्षण किए जाने पर पाया गया कि हैंडपंप मरम्मत के स्थानों के नाम का उल्लेख तक नहीं किया गया है। स्थलीय निरीक्षण के समय पूर्व सूचना के बाद भी ग्राम प्रधान द्वारा कोई पत्रावली अभिलेख जांच के समय जांच अधिकारी के समझ नहीं प्रस्तुत किए गए जो नितांत आपत्तिजनक स्थिति पैदा करती है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने इसी के आलोक में ग्राम प्रधान को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत रामनगर प्रथम में कराए गए विकास कार्यों की वर्षवार/कार्यावार/मदवार सूची सहित मूल पत्रावलियों एवं उपरोक्त दर्शाए गए अभिलेखों के साथ 03 दिवस के अंदर डीपीआरओ कार्यालय में उपस्थित होकर समस्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि समय से उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता तो ग्राम प्रधान रामनगर प्रथम विकासखंड धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उनके स्वयं का होगा !!

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