
उत्तराखंड में होटल में फर्जी आईडी देने पर सख्त कार्रवाई, BNS की धारा 319(2) के तहत हो सकता है मुकदमा
नैमिष टुडे/सवाददाता
हरिद्वार। धार्मिक नगरी हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। यदि कोई व्यक्ति होटल, गेस्ट हाउस या लॉज में कमरा लेते समय फर्जी पहचान पत्र (आईडी) या किसी अन्य व्यक्ति की आईडी का उपयोग करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में होटल में गलत पहचान देकर ठहरने के मामलों की शिकायतें सामने आई हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गलत पहचान दिखाकर कमरा लेना धोखाधड़ी और व्यक्ति का प्रतिरूपण (Impersonation) की श्रेणी में आता है, जो अब दंडनीय अपराध है।
धारा 319(2) बीएनएस के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत पहचान प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करता है या किसी को गुमराह करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना अथवा कारावास तक का प्रावधान है।
प्रशासन ने होटल संचालकों को भी निर्देश दिए हैं।