
खाद्य पदार्थो की विक्रय से सम्बन्धित 11 वादों में निर्णय देते हुये 9 लाख 40 हजार अर्थदण्ड अधिरोपित
नैमिष टुडे/संवाददाता
प्रतापगढ़। सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय अभय कुमार सिंह ने बताया है कि माननीय न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा माह सितम्बर 2025 में अवमानक व बिना रजिस्ट्रेशन/ लाइसेन्स के खाद्य पदार्थो की विक्रय से सम्बन्धित 11 वादों में निर्णय देते हुए रूपये 9 लाख 40 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उन्होने बताया है कि कमल जीत यादव पत्ता थाना-लालगंज को बिना रजिस्ट्रेशन/अवमानक, मिश्रित दूध विक्रय पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 80000 लगाया गया। माता प्रसाद यादव पता थाना-जेठवारा को बिना रजिस्ट्रेशन/अवमनक, मिश्रित दूध विक्रय पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 80000, सौरभ यादव पता थाना देल्हूपुर को अवमनक गाय का दूध विक्रय पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 50000, विक्रेता मनीष पाण्डेय, मालिक पुनीत पाण्डेय पता थाना फतनपुर को अवमनक खोया विक्रय पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 150000, बब्बू यादव पता थाना कुण्डा को बिना रजिस्ट्रेशन/अवमनक, खोया विक्रय पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 150000, मुकेश पता थाना फतनपुर को अवमानक, मिश्रित दूध विक्रय पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 50000, करन कुमार सरोज पता थाना-हथिगवां को अवमानक, मिश्रित दूध विक्रय पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 50000, गुलाम अली पता थाना-पट्टी को बिना रजिस्ट्रेशन मुर्गे का मांस विक्रय पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 150000, असगर अली पता थाना सांगीपुर को बिना रजिस्ट्रेशन/अवमनक, भैस का दूध विक्रय पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 50000, बृजेश कुमार शुक्ल पता थाना-जेठवारा को अवमनक, मिश्रित दूध विक्रय पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 50000 तथा अजीत मिश्र पता थाना-कन्धई बिना रजिस्ट्रेशन/अवमानक, मिश्रित दूध विक्रय पर अधिरोपित अर्थदण्ड रूपये 80000 लगाया गया। इस प्रकार माह सितम्बर 2025 में उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा 15 दिवस के अन्दर शास्ति की धनराशि कोषागार के निर्धारित हेड में जमा न करने पर शास्ति की वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी, के आदेश जारी किया गया।