
कोर्ट ने पुलिस के रिमाण्ड प्रार्थना पत्र को किया खारिज
नैमिष टुडे/डॉ.अभय शुक्ला
लालगंज, प्रतापगढ़। मुकदमें की विवेचना में कोर्ट ने उदयपुर पुलिस को कडी फटकार लगायी। न्यायिक मजिस्टेट ने रिमाण्ड पर सुनवाई करते हुए पुलिस की रिमाण्ड अर्जी खारिज कर दी। वहीं न्यायिक मजिस्टेªट ने एसपी को पारित आदेश में पूरे मामले की जांच कराकर विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। लालगंज सिविल न्यायालय में उदयपुर पुलिस ने धोखाधडी के मामले मे मंगलवार की शाम उदयपुर थाना के पूरे नेवली रेहुआ लाल गंज निवासी लाखन सिंह पुत्र उदयभान सिंह तथा अमेठी जनपद के संग्रामपुर थाने के निवासी विवेक कुमार सिंह उर्फ वीरू को वाहनो के कागजात में जालसाजी को लेकर दर्ज मुदकमें में कोर्ट नेें रिमाण्ड प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सिविल जज अरविंद सिंह ने विवेचना में पुलिस की खामियों पर नाराजगी जतायी। कोर्ट ने रिमाण्ड लेने आये दरोगा को फटकार लगाते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। वहीं दोनों आरोपियो को मुचलके पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया। सिविल जज अरविंद सिंह ने आरोपियो के अधिवक्ता विभूति कुमार शुक्ल के माध्यम से जमानत अर्जी में पुलिस पर लगाये गये आरोपों को भी गंभीर माना है। सिविल जज ने जिले के एसपी को आदेशित किया है कि वह उदयपुर पुलिस पर लगे इन आरोपों की जांच करायें। कोर्ट ने एसपी से यह भी कहा है कि आरोपों की जांच कराते हुए दोषी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई भी सुनिश्चित करायें। सिविल कोर्ट के आदेश को लेकर पुलिस महकमे में हडकंप का माहौल बन गया है। वहीं बुधवार को कोर्ट परिसर में उदयपुर पुलिस पर गिरने वाली एसपी की संभावित गाज को लेकर भी चर्चा का माहौल सरगर्मी लिये हुए दिखा।