फर्जी बैनामे के आरोप में दो गिरफ्तार, 2.30 लाख रुपये में बेची गई थी जमीन

फर्जी बैनामे के आरोप में दो गिरफ्तार, 2.30 लाख रुपये में बेची गई थी जमीन

बाघराय पुलिस की कार्रवाई, दूसरे की जमीन को अपना बताकर बेचने और धमकी देने का आरोप

कुंडा/प्रतापगढ़। बाघराय थाना क्षेत्र में जमीन की कथित धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों से जुड़े मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दूसरे के नाम दर्ज जमीन को अपना बताकर 2.30 लाख रुपये में बैनामा कराया गया था। मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही थी।पुलिस के अनुसार, उमरी कोटिला (दून का बाग) निवासी वादिनी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि दिसंबर 2022 में कुछ लोगों ने फूलकली पत्नी लल्लू प्रसाद को अपनी रिश्तेदार बताते हुए जमीन बेचने की बात कही। जमीन का सौदा 2 लाख 30 हजार रुपये में तय हुआ और 16 दिसंबर 2022 को कुंडा उपनिबंधक कार्यालय में वादिनी के पक्ष में बैनामा कराया गया।वादिनी का आरोप है कि बाद में जमीन की पैमाइश कराने पर पता चला कि बैनामा करने वाली महिला भूमि की वास्तविक स्वामिनी नहीं थी। आरोप है कि दूसरे के नाम दर्ज जमीन को अपना बताकर कथित रूप से फर्जी तरीके से बैनामा कराया गया। विरोध करने पर वादिनी और उसके पति को धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

दोनों आरोपित उमरी कोटिला के निवासी

पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 265/2025 में भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471, 506 और 120बी के तहत दर्ज मामले की विवेचना के दौरान राम किशुन (करीब 65 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय मोहर और रोहित कुमार (करीब 29 वर्ष) पुत्र श्रीराम दुलारे, निवासी उमरी कोटिला (दून का बाग), थाना बाघराय को गिरफ्तार किया।यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी बृजनन्दन राय और क्षेत्राधिकारी सदर मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी श्रवण कुमार के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक जिलेदार पाल, कांस्टेबल सुनील कुमार और कांस्टेबल अतुल कुमार शामिल रहे।

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