चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने आरोपी की लापरवाही पर अर्जी किया खारिज

चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने आरोपी की लापरवाही पर अर्जी किया खारिज

10 हजार का हर्जाना लगाने के बाद भी जिरह में हीलाहवाली का मामला
नैमिष टुडे/सवाददाता
सुल्तानपुर / पांच साल पुराने 6.40 लाख रुपए के चेक बाउंस से जुड़े मामले में गवाह से जिरह करने में लापरवाही बरतने पर 10 हजार रूपए का हर्जाना लगाने के बावजूद बुधवार को फिर हीलाहवाली करने पर एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत ने आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपी की तरफ से पेश की गई अर्जी को निराधार मानते नए उनकी अर्जी खारिज कर दिया है। मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी की अदालत ने मामले की कार्रवाई को आगे बढाते हुए मुल्जिम का बयान दर्ज करने के लिए छह फरवरी की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
कोतवाली नगर के सीताकुंड की रहने वाली परिवादी आकांक्षा शुक्ला ने अदालत में चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया है। जिन्होंने स्थानीय कोतवाली के करौंदिया भट्ठा के रहने वाले आरोपी अंजनी नंदन पांडेय के खिलाफ करीब पांच साल पहले संपत्ति विक्रय के संबंध में 6.40 लाख रुपए हड़प लेने का आरोप लगाया है। परिवादी आकांक्षा शुक्ला के मुताबिक आरोपी ने उन्हें रुपए अदा करने के संबंध में चेक दिया था लेकिन वह चेक बाउंस हो गया। परिवादिनी ने मामले में कार्रवाई के लिए अदालत की शरण लिया है। मामले में गवाह से जिरह करने में आरोपी पक्ष के जरिए लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके चलते अदालत ने उनकी जिरह का अवसर समाप्त कर दिया था। गत 13 जनवरी को आरोपी पक्ष की तरफ से गवाह को दोबारा तलब करने की अर्जी दी गई थी। अदालत ने मामले में सुनवाई के पश्चात आरोपी की अर्जी को सशर्त 10 हज़ार रुपए का हर्जाना लगाते हुए स्वीकार किया था,बावजूद इसके बुधवार को गवाह के पेश होने पर आरोपी पक्ष की तरफ से उनके आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती देने का तर्क पेश करते हुए जिरह के लिए समय की मांग की गई। एसीजेएम मुक्ता त्यागी ने सेशन कोर्ट से कोई स्थगन आदेश नहीं होने एवं उनकी लगातार लापरवाही को देखते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले में आरोपी का बयान दर्ज करने के लिए अगली तारीख तय किया है।

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