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	<title>सुल्तानपुर Archives - Naimish Today</title>
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	<title>सुल्तानपुर Archives - Naimish Today</title>
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		<title>इसौली विधानसभा में नहीं है कोई नगर पंचायत  तहसील मुख्यालय बनने के बाद भी बल्दीराय नहीं बन सकी नगर पंचायत</title>
		<link>https://www.naimishtoday.com/archives/35281</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[नैमिष टुडे]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[सुल्तानपुर]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>इसौली विधानसभा में नहीं है कोई नगर पंचायत तहसील मुख्यालय बनने के बाद भी बल्दीराय नहीं बन सकी नगर पंचायत सुल्तानपुर।जिले की इसौली विधानसभा में सदर व बल्दीराय तहसीलों की&#8230; </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>इसौली विधानसभा में नहीं है कोई नगर पंचायत</p>
<p>तहसील मुख्यालय बनने के बाद भी बल्दीराय नहीं बन सकी नगर पंचायत</p>
<p>सुल्तानपुर।जिले की इसौली विधानसभा में सदर व बल्दीराय तहसीलों की कई प्रमुख बाजारे शामिल है।जिनमें प्रमुख रूप से बल्दीराय,कुड़वार,अलीगंज व धम्मौर प्रमुख है।कुड़वार,अलीगंज को नगर पंचायत बनाने की कवायद कई बार शुरू हुई लेकिन नेताओं की मांगे परवान नहीं चढ़ सकी।लिहाजा इसौली विधानसभा में अभी तक कोई भी बाजार नगर पंचायत नहीं बन सकी।<br />
बता दे कि रियासत के समय से कुड़वार बहुत ही पुरानी बाजार है।जिसकी आबादी इसौली विधानसभा के सभी गांवों में सबसे ज्यादा है।कुड़वार ग्राम पंचायत में सबसे अधिक मतदाता भी है।पूर्व में इसे नगर पंचायत बनवाने की कवायद नेताओं द्वारा शुरू की गई थी लेकिन आज तक नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त नहीं मिल सका।दशक भर पहले विधानसभा क्षेत्र के बल्दीराय बाजार को तहसील का दर्जा मिला।तहसील बनने के बाद फायर ब्रिगेड बनाने का कार्य शुरू हुआ।लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक फायर ब्रिगेड का ऑफिस नहीं बन सका। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वलीपुर बाजार में फायर टेंडर खड़ी करके क्षेत्र में लगने वाली आग को बुझाया जाता है।वही बल्दीराय तहसील मुख्यालय बनने के बाद भी आज तक नगर पंचायत का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकी।बल्दीराय थाने को कोतवाली को दर्जा नहीं मिला।जिला मुख्यालय से बल्दीराय मुख्यालय जाने के लिए रोडवेज बस की भी व्यवस्था नहीं हो सकी।आने जाने वालों को या तो निजी साधन से सफर करना पड़ता है या डग्गामार वाहनों के सहारे दूरी तय करनी पड़ती है।पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बल्दीराय में कट बनाने की मांग भी काफी दिनों से उठ रही है लेकिन अभी तक कोई उस पर भी अमल नहीं की गई।वही जिले की अन्य विधानसभाओं की बात करे तो लंभुआ विधानसभा में तहसील मुख्यालय लंभुआ व कोइरीपुर नगर पंचायत के रूप में अस्तित्व में है।इसी तरह कादीपुर विधानसभा में कादीपुर तहसील मुख्यालय व दोस्तपुर कस्बा नगर पंचायत के रूप में कार्य कर रहा है। अब इसे इसौली की जनता का दुर्भाग्य समझे या जन प्रतिनिधियों की नाकामी कि अभी तक इसौली विधानसभा की किसी भी बड़े कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका।चुनाव में विकास की गंगा बहाने का वादा करने वाले नेताओं से इस बार इसौली की जनता सवाल जरूर पूछेगी।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>अधिवक्ता पर हमले के आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल  एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर आरोपियो ने पेश की थी जमानत अर्जी</title>
		<link>https://www.naimishtoday.com/archives/35221</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[नैमिष टुडे]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 03:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[सुल्तानपुर]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>अधिवक्ता पर हमले के आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर आरोपियो ने पेश की थी जमानत अर्जी कुड़वार थाना क्षेत्र से जुड़ा है अधिवक्ता पर&#8230; </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>अधिवक्ता पर हमले के आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल</p>
<p>एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर आरोपियो ने पेश की थी जमानत अर्जी</p>
<p>कुड़वार थाना क्षेत्र से जुड़ा है अधिवक्ता पर हमले व बदसलूकी का मामला<br />
नैमिष टुडे /सवाददाता<br />
सुलतानपुर। अधिवक्ता के घर में घुसकर प्राणघातक हमला करने व बदसलूकी करने समेत अन्य आरोपी से जुड़े मामले में वारंट पर चल रहे आरोपी उमेश पाण्डेय व नीरज पाण्डेय ने मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयूरेश श्रीवास्तव की अदालत में सरेंडर किया और जमानत अर्जी भी पेश किया। दोनों आरोपियों ने पूर्व में सह आरोपियो की मंजूर हुई जमानत को आधार बनाया था। फिलहाल अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विद्या भूषण शुक्ला ने जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत के लिए आधार नहीं पाते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली अधिवक्ता ने गत 27 सितंबर की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके आरोप के मुताबिक कुड़वार थाने के निवासी आरोपी शिव प्रकाश पाण्डेय सतीश चंद्र पाण्डेय,नीरज पांडे व अन्य ने उनकी अधिवक्ता बहन पर प्राणघातक हमला किया एवं अश्लील हरकत भी किया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश किया है। पूर्व में समन पर हाजिर हुए आरोपी अमित पाण्डेय व सतीश पाण्डेय की अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर लिया था। मामले में सह आरोपी नीरज पांडेय व उमेश पांडेय के खिलाफ अदालत से वारंट जारी किया गया था। सह आरोपियो की पूर्व में हुई जमानत को आधार बनाते हुए दोनों आरोपियो ने सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश किया था,फिलहाल अभियोजन पक्ष के विरोध के बाद अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।</p>
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		<item>
		<title>सीएम योगी के हाथों नवाजे गए सुल्तानपुर निवासी कृषि विज्ञानी डॉ. उत्कर्ष</title>
		<link>https://www.naimishtoday.com/archives/35035</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[नैमिष टुडे]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[सुल्तानपुर]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>सीएम योगी के हाथों नवाजे गए सुल्तानपुर निवासी कृषि विज्ञानी डॉ. उत्कर्ष •सुल्तानपुर के हाजीपुर बीरी (अखंडनगर) गांव निवासी उद्यान विशेषज्ञ डॉ. पीके सिंह के पुत्र हैं उत्कर्ष •भारतीय गन्ना&#8230; </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">सीएम योगी के हाथों नवाजे गए सुल्तानपुर निवासी कृषि विज्ञानी डॉ. उत्कर्ष</p>
<p>•सुल्तानपुर के हाजीपुर बीरी (अखंडनगर) गांव निवासी उद्यान विशेषज्ञ डॉ. पीके सिंह के पुत्र हैं उत्कर्ष<br />
•भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में आयोजित छठी यूपी कृषि विज्ञान कांग्रेस में हुआ प्रदेश के सुयोग्य कृषि विज्ञानियों का सम्मान।</p>
<p>•आचार्य नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गोंडा परिसर में सेवारत विज्ञानी डॉ. उत्कर्ष सिंह को उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान योजना के अंतर्गत सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदान किया &#8216;उत्कृष्ट पीएच.डी थीसिस&#8217; पुरस्कार।</p>
<p>• समारोह में कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार,  प्रमुख सचिव (कृषि) रवींद्र, महानिदेशक उपकार डॉ. संजय सिंह आदि रहे मौजूद।</p>
<p>•डॉ. उत्कर्ष के चाचा सरस्वती इंटरमीडिएट कालेज,उमरी के प्रधानाचार्य राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बचपन से ही होनहार ऊर्जावान और मेधावी रहे हैं उत्कर्ष। उनकी मेधा को कई बार पूर्व में भी कई बार मंचों से किया जा चुका है सम्मानित।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>राहुल गांधी के आवाज नमूने की जांच पर बहस टली  एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में 17 को होगी सुनवाई</title>
		<link>https://www.naimishtoday.com/archives/35033</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[नैमिष टुडे]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[सुल्तानपुर]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>राहुल गांधी के आवाज नमूने की जांच पर बहस टली एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में 17 को होगी सुनवाई सुलतानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप से&#8230; </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>राहुल गांधी के आवाज नमूने की जांच पर बहस टली</p>
<p>एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में 17 को होगी सुनवाई</p>
<p>सुलतानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मानहानि के मुकदमे में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए तिथि नियत रही। मामले में परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की तरफ से सांसद राहुल गांधी के आवाज की रिकॉर्डिंग व उनके आवाज के नमूने की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से कराने की अर्जी पर बहस होनी थी। फिलहाल भाजपा नेता के अधिवक्ता की तरफ से निजी कारणों को दर्शाते हुए बहस के लिए अवसर देने की मांग की गई,जिसकी वजह से बहस पर सुनवाई बाधित रही। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में बहस के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय किया है।<br />
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने साल 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में लम्बित चल रही है। अदालत ने मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही नियत किया था,इसी बीच परिवादी की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए अर्जी दी गई है,जिस पर बहस के लिए अगली तारीख नियत की गई है।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>डीएम व एसपी जौनपुर को कोर्ट ने ई-मेल भेजकर किया जवाब-तलब</title>
		<link>https://www.naimishtoday.com/archives/35030</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[नैमिष टुडे]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[सुल्तानपुर]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>डीएम व एसपी जौनपुर को कोर्ट ने ई-मेल भेजकर किया जवाब-तलब जमानत सत्यापन में थाना सरपतहा की पुलिस व सम्बन्धित एसडीएम की लापरवाही पर कड़ा रुख,सुनवाई आज सुलतानपुर। जानलेवा हमले&#8230; </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>डीएम व एसपी जौनपुर को कोर्ट ने ई-मेल भेजकर किया जवाब-तलब</p>
<p>जमानत सत्यापन में थाना सरपतहा की पुलिस व सम्बन्धित एसडीएम की लापरवाही पर कड़ा रुख,सुनवाई आज</p>
<p>सुलतानपुर। जानलेवा हमले के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी विक्रांत सिंह की जमानत मंजूर होने के बाद सीजेएम कोर्ट से जमानतदारो का सत्यापन कराने के लिए एक माह पहले जौनपुर जिले के अफसरों को अभिलेख भेजे गए। फिलहाल सरपतहा थाने की पुलिस व सम्बन्धित एसडीएम सत्यापन नहीं करा सके,नतीजतन आरोपी की रिहाई लटकी हुई है। सोमवार को बचाव पक्ष की मांग पर सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए जौनपुर जिले के डीएम-एसपी को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर अधीनस्थों से जवाब-तलब करते हुए सात अप्रैल को अनुपालन आख्या पेश करने का आदेश दिया है।<br />
अखण्डनगर थाना क्षेत्र की घटना बताते हुए जौनपुर जिले के बदलापुर थाने के अंगराह-मदेरिहा के रहने वाले वादी शिवानन्द तिवारी ने जौनपुर जिले के सरपतहा थाने के भुजौड़ी निवासी विक्रांत सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में आरोपी विक्रांत को जेल भेजा गया है। मामले में आरोपी विक्रांत सिंह को जिला जज कोर्ट से गत तीन फरवरी को जमानत मिल चुकी है। जिसकी तरफ से गत छह मार्च को सीजेएम कोर्ट में जमानतदारों के अभिलेख पेश किए गए,फिलहाल माह भर बीतने के बाद भी सत्यापन रिपोर्ट नहीं भेजने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>रिटायर्ड डीडीओ के खिलाफ मात्र आर्म्स एक्ट की लगी धारा  अयोध्या जिले के नए विवेचक की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने घटाई बड़ी धाराएं</title>
		<link>https://www.naimishtoday.com/archives/35028</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[नैमिष टुडे]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[सुल्तानपुर]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>रिटायर्ड डीडीओ के खिलाफ मात्र आर्म्स एक्ट की लगी धारा अयोध्या जिले के नए विवेचक की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने घटाई बड़ी धाराएं राणा अजीत के बड़े भाई रिटायर्ड&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.naimishtoday.com/archives/35028">रिटायर्ड डीडीओ के खिलाफ मात्र आर्म्स एक्ट की लगी धारा  अयोध्या जिले के नए विवेचक की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने घटाई बड़ी धाराएं</a> appeared first on <a href="https://www.naimishtoday.com">Naimish Today</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>रिटायर्ड डीडीओ के खिलाफ मात्र आर्म्स एक्ट की लगी धारा</p>
<p>अयोध्या जिले के नए विवेचक की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने घटाई बड़ी धाराएं</p>
<p>राणा अजीत के बड़े भाई रिटायर्ड डीडीओ की हुई रिहाई,शेष का 17 तक बढ़ा रिमांड</p>
<p>सुलतानपुर। अखण्डनगर थाने के कल्यानपुर गोलीकांड में नियुक्त हुए अयोध्या जिले के नए विवेचक इंस्पेक्टर संजय मौर्य की अर्जी पर आरोपियो के न्यायिक रिमांड पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान विवेचक की तरफ से रिटायर्ड डीडीओ आरोपी अजय प्रताप सिंह पर लगी हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओ को हटाकर मात्र आर्म्स एक्ट की धारा में रिमांड तरमीम करने की मांग की गई।अभियोजन पक्ष के निजी अधिवक्ता ने धारा तरमीम करने पर आपत्ति जताई। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने विवेचक की अर्जी को स्वीकार करते हुए आरोपी अजय प्रताप सिंह के खिलाफ मात्र आर्म्स एक्ट की धारा में रिमांड बढ़ाया है। वहीं अदालत ने जेल गए अन्य आरोपियो के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य सभी धाराओ में 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया है। मात्र आर्म्स एक्ट की धारा में रिमांड मंजूर होने की बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी अजय प्रताप सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया और उनकी रिहाई का आदेश जारी किया है।<br />
अखंडनगर थाने के कल्यानपुर निवासी जिलाजीत यादव ने 15 मार्च की सुबह नौ बजे की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उनके आरोप के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर स्थानीय थाने के रतनपुर मैरवा निवासी पूर्व राज्य मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह,उनके पुत्र अभिजीत सिंह सहित अन्य नामजद एवं उनके अज्ञात साथियों ने पिस्टल व रिवाल्वर एवं हाथों में लाठी-डंडा लेकर जान से मार डालने की नीयत से हमला एवं फायरिंग भी किया था। घटना में वादी पक्ष के करीब दर्जन लोग घायल हो गए थे। मामले में नामजद आरोपी पूर्व मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह व उनके पुत्र अभिजीत प्रताप सिंह एवं उनके भाई अजय प्रताप सिंह सहित करीब डेढ़ दर्जन आरोपियो को अब तक जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस कर चुकी है,वहीं शेष आरोपियो की तलाश जारी है और उनपर इनाम भी घोषित किया गया है। मामले में आरोपी अजय प्रताप सिंह व अभिषेक प्रताप सिंह की जमानत शनिवार को जिला जज कोर्ट से मंजूर हो चुकी है,जिनका जमानत सत्यापन भी लम्बित रहा। मामले में आरोपी अरुण सिंह व हलचल तिवारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख नियत है। मामले की जांच अब तक अखण्डनगर थाने की पुलिस के सुपुर्द रही। फिलहाल मामले की जांच अब अयोध्या जिले की पुलिस के सुपुर्द हो चुकी है और जांच हटने के बाद आरोपी अजय प्रताप सिंह पर लगी बड़ी धाराएं भी विवेचक की मांग पर हटा दी गई है।</p>
<p>The post <a href="https://www.naimishtoday.com/archives/35028">रिटायर्ड डीडीओ के खिलाफ मात्र आर्म्स एक्ट की लगी धारा  अयोध्या जिले के नए विवेचक की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने घटाई बड़ी धाराएं</a> appeared first on <a href="https://www.naimishtoday.com">Naimish Today</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>मोहित सोनकर हत्याकांड में मुख्य आरोपी की जमानत खारिज  कोतवाली देहात थाने के जनऊपुर गांव से जुड़ा मामला  सह अभियुक्त रामकुमार को जिला जज कोर्ट ने दी राहत</title>
		<link>https://www.naimishtoday.com/archives/35026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[नैमिष टुडे]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[सुल्तानपुर]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>मोहित सोनकर हत्याकांड में मुख्य आरोपी की जमानत खारिज कोतवाली देहात थाने के जनऊपुर गांव से जुड़ा मामला सह अभियुक्त रामकुमार को जिला जज कोर्ट ने दी राहत सुलतानपुर। मोहित&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.naimishtoday.com/archives/35026">मोहित सोनकर हत्याकांड में मुख्य आरोपी की जमानत खारिज  कोतवाली देहात थाने के जनऊपुर गांव से जुड़ा मामला  सह अभियुक्त रामकुमार को जिला जज कोर्ट ने दी राहत</a> appeared first on <a href="https://www.naimishtoday.com">Naimish Today</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>मोहित सोनकर हत्याकांड में मुख्य आरोपी की जमानत खारिज</p>
<p>कोतवाली देहात थाने के जनऊपुर गांव से जुड़ा मामला</p>
<p>सह अभियुक्त रामकुमार को जिला जज कोर्ट ने दी राहत</p>
<p>सुलतानपुर। मोहित सोनकर हत्याकांड में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में नामजद आरोपी दीपक सोनकर उर्फ भोलू व रामकुमार की जमानत अर्जी पर बहस हुई। अदालत ने उभय पक्षो को सुनने के पश्चात सह अभियुक्त रामकुमार उर्फ रामस्वारथ का घटना में कोई अहम किरदार नहीं मानते हुए जमानत सशर्त मंजूर कर ली है,वहीं मुख्य आरोपी दीपक सोनकर की जमानत उसके अपराध की गम्भीरता व उसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री देखते हुए खारिज कर दिया है।<br />
कोतवाली देहात थाने के जनऊपुर गांव के रहने वाली शारदा देवी ने गत पांच मार्च की घटना बताते हुए अपने पुत्र मोहित सोनकर की हत्या व अन्य लोगो को गम्भीर चोट पहुचाने के आरोप में स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं अगले पक्ष से भी गुलाब सोनकर ने भी हत्या सहित अन्य धाराओं में क्रास मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत ने आरोपी दीपक की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है,जबकि एक आरोपी को राहत दिया है।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>अरमान हत्याकांड में किशोर की जमानत अपील खारिज</title>
		<link>https://www.naimishtoday.com/archives/34980</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[नैमिष टुडे]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 18:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[सुल्तानपुर]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>अरमान हत्याकांड में किशोर की जमानत अपील खारिज स्पेशल जज ने किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को ठहराया सही ससुर की संपत्ति हड़पने के चक्कर में इकलौते साले की हत्या&#8230; </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>अरमान हत्याकांड में किशोर की जमानत अपील खारिज</p>
<p>स्पेशल जज ने किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को ठहराया सही</p>
<p>ससुर की संपत्ति हड़पने के चक्कर में इकलौते साले की हत्या की वारदात को जीजा ने साथियों संग मिलकर दिया था अंजाम</p>
<p>जीजा मो.समीर ने पहले खुद ही साले के अपहरण की दर्ज कराई थी सूचना,तफ्तीश में खुद ही निकला कातिल</p>
<p>सुलतानपुर। अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र अरमान की हत्या के आरोप से जुड़े मामले में किशोर न्याय बोर्ड से राहत नहीं मिलने के बाद स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत में बाल अपचारी की माँ की तरफ से पेश की गई जमानत अपील पर बहस हुई। स्पेशल जज ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को जायज मानते हुए किशोर की जमानत अपील खारिज कर दिया है।<br />
चांदा थाने के प्रतापपुर कमैचा के रहने वाले मो.समीर ने 20 फरवरी साल 2025 की घटना बताते हुए अपने भाई शाहिद के साथ बाईक से निकले अपने साले मो.अरमान के अपहरण का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ स्थानीय थाने मे दर्ज कराया। विवेचना के दौरान प्रयागराज जिले के फूलपुर थाने के लंका बोडई गांव के एक तालाब के पास से अपहृत अरमान के शव की बरामदगी हुई। मामले की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि अपने ससुर की संपत्ति हड़पने के चक्कर मे अपहरण की सूचना देने वाले मो. समीर ने ही चांदा कस्बा निवासी अपने ससुर मो.निसार के इकलौते पुत्र अरमान की साथियों संग मिलकर हत्या कर दिया और उसका शव फेंकवा दिया था। वारदात को अंजाम देने में प्रयागराज जिले के बहरिया थाने के कपसा के मूल निवासी व वर्तमान में कस्बा चांदा के रहने वाले मो.समीर उसके भाई शाहिद एवं प्रयागराज जिले के फूलपुर थाने के एक गांव के रहने वाले किशोर का नाम सामने आया। मामले में आरोपी शाहिद के खिलाफ विवेचना प्रचलित रही,जबकि आरोपी मो. समीर व बाल अपचारी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने आरोप-पत्र पेश किया। मामले में प्रयागराज जिले के रहने वाले बाल अपचारी की तरफ से पूर्व में किशोर न्याय बोर्ड में जमानत अर्जी पेश की गई थी,जिसे किशोर न्याय बोर्ड के चेयरमैन अविनाश चंद्र गौतम की अदालत ने गत 25 फरवरी को खारिज कर दिया था। किशोर न्याय बोर्ड के इस फैसले को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में बाल अपचारी की माँ की तरफ से जमानत अपील दाखिल कर चुनौती दी गई थी,फिलहाल किशोर को राहत नहीं मिल सकी और स्पेशल कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दिया है।</p>
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		<title>किशोरी के अपहरण व धमकी के आरोपी की जमानत खारिज</title>
		<link>https://www.naimishtoday.com/archives/34978</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[नैमिष टुडे]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 18:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[सुल्तानपुर]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>किशोरी के अपहरण व धमकी के आरोपी की जमानत खारिज सुलतानपुर। किशोरी के अपहरण व धमकी के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत&#8230; </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>किशोरी के अपहरण व धमकी के आरोपी की जमानत खारिज</p>
<p>सुलतानपुर। किशोरी के अपहरण व धमकी के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत में आरोपी विशाल धुरिया की जमानत अर्जी पर बहस हुई। स्पेशल जज ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।<br />
कोतवाली देहात थाने के एक गांव के रहने वाले वादी मुकदमा ने गत पांच अगस्त की घटना बताते हुए अज्ञात के खिलाफ स्थानीय थाने में अपनी 14 साल की पुत्री के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के दौरान पीड़िता किशोरी की बरामदगी हुई तो उसने लम्भुआ थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी विशाल धुरिया का नाम सामने लाया और पुलिस की जांच मे आरोपी के जरिये किशोरी के अपहरण व धमकी समेत अन्य आरोप की पुष्टि हुई। मामले मे आरोपी विशाल धुरिया ने कुछ दिनों पूर्व अग्रिम जमानत याचिका पेश किया था,जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी विशाल धुरिया की नियमित जमानत अर्जी भी खारिज कर दिया है।</p>
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		<title>अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी फूफा की जमानत खारिज  पाक्सो एक्ट जज नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने माना गम्भीर अपराध</title>
		<link>https://www.naimishtoday.com/archives/34976</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[नैमिष टुडे]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 18:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[सुल्तानपुर]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी फूफा की जमानत खारिज पाक्सो एक्ट जज नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने माना गम्भीर अपराध सुलतानपुर। किशोरी के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म होने के&#8230; </p>
<p>The post <a href="https://www.naimishtoday.com/archives/34976">अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी फूफा की जमानत खारिज  पाक्सो एक्ट जज नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने माना गम्भीर अपराध</a> appeared first on <a href="https://www.naimishtoday.com">Naimish Today</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी फूफा की जमानत खारिज</p>
<p>पाक्सो एक्ट जज नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने माना गम्भीर अपराध</p>
<p>सुलतानपुर। किशोरी के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म होने के चलते गर्भवती होने के आरोप से जुड़े मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत में आरोपी फूफा संदीप की जमानत अर्जी पर बहस हुई। स्पेशल कोर्ट ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।<br />
अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के एक गांव की रहने वाली वादिनी मुकदमा ने गत दो जनवरी की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में अपनी 14 साल की पुत्री के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। वादिनी ने मुकदमे में स्थानीय थाने के ही रहने वाले मोबाइल धारक नागेंद्र गौतम को नामजद किया। विवेचना के दौरान पीड़िता किशोरी की बरामदगी हुई तो उसने कोतवाली देहात थाने के एक गांव के रहने वाले अपने फूफा संदीप का नाम सामने लाया और आरोपी पुलिस की जांच मे आरोपी फूफा के जरिये किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि हुई। दुष्कर्म का शिकार हुई किशोरी गर्भवती भी हो गई थी। मामले मे आरोपी फूफा को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।</p>
<p>The post <a href="https://www.naimishtoday.com/archives/34976">अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी फूफा की जमानत खारिज  पाक्सो एक्ट जज नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने माना गम्भीर अपराध</a> appeared first on <a href="https://www.naimishtoday.com">Naimish Today</a>.</p>
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